पश्चिम बंगाल एंटी रेप बिल – दोषी को मौत की सज़ा का प्रावधान |

मंगलवार, 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल (Aparajita Woman And Child Bill 2024) पास कर दिया गया। इस कानून के तहत रेप केस की 21 दिन के भीतर जाँच पूरी की जाएगी और अगर इस बीच पीड़िता की मौत हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है तो दोषी को 10 दिन में फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी।

कोलकाता RG kar Medical College and Hospital में 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मडर केस के चलते देश भर में डॉक्टरों और लोगों के प्रदर्शन के बाद सीएम ममता बनर्जी ने सख्त कानून बनाने का आश्वासन दिया।

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बिल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें:-

  • बंगाल सरकार ने एंटी रेप बिल को Aparajita Woman And Child Bill नाम दिया है। इसके तहत Criminal Law and Amendment Bill में बदलाव कर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाना है।
  • दोषी को होगी फांसी की सज़ा – यदि रेप के बाद पीड़िता को मौत हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है तो दोषी को फांसी की सज़ा दी जाएगी।
  • गैंग रेप के दोषियों को उम्र कैद सज़ा होगी।
  • बिल के तहत हर जिले में एक जिला-स्तरीय ‘विशेष कार्य बल’ स्थापित किया जायेगा जिसे ‘अपराजिता कार्य बल’ नाम दिया जायेगा |
  • बिल के अनुसार रेप केस की जाँच 21 दिन के भीतर भीतर होनी चाहिए, ज़रूरी होने पर यह अवधि 15 दिनों और बढ़ाई जा सकती है।
  • बिल में बलात्कार और यौन अपराध सम्बन्धी मामलों में  कुशलतापूर्वक न्याय दिलवाने के लिए 52 विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की भी सिफारिश की है |
  • बिल में यह भी कहा गया है कि पीड़ितों को जल्द जल्द न्याय दिलवाने के लिए स्पेशल कोर्ट और स्पेशल जाँच टीमें बनाई जाए।

Aparajita Woman And Child Bill पहले राज्यपाल और बाद में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। दोनों जगह से पास होने के बाद ये कानून लागू कर दिया जाएगा।

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